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*अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 3 दम्पत्तियों को 7.50 लाख रुपए की स्वीकृत*

06-Mar-2021

बेमेतरा (शोर सन्देश)। प्रदेश के आदिम जाति और अनुसुचित जाति विकास विभाग ने अस्पृश्यता निवारण के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना नियम 1978 के तहत विवाह करने वाले दम्पत्ति को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मे बेमेतरा जिले के 3 दम्पत्ति को संयुक्त रूप से ढ़ाई-ढ़ाई लाख रूपए के मान से 7 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए गए है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बेमेतरा मेनका चंद्राकर ने बताया कि इनमें क्रमशः- सूर्यप्रताप घृतलहरे ग्राम-नयापारा (बगौद) और लक्ष्मी बैरागी, दिनेश मारकण्डे ग्राम केंवाछी पो.झाल और शीतल वर्मा, राजेश कुमार कुर्रे कांपा (मारो) और आभा रानी पाल शामिल है।
ज्ञात हो कि प्रदेश के आदिमजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत कानून के माध्यम से विवाह के लिए निर्धारित न्युनतम आयु प्राप्त अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की को सामान्य वर्ग (सवर्ण) के लड़की या लड़के से विवाह करने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है।



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