कांकेर, (CHHATTISHGARH) कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक कांकेर को पत्र प्रेषित कर कहा है, कि पखांजूर क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा से अनाधिकृत रूप से लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएं तथा अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा यथा स्थिति धारा 188 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत् कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चौहान ने वन मंडलाधिकारी वन मंडल भानुप्रतापपुर पश्चिम को भी पत्र प्रेषित कर कहा है, कि पखांजूर क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा से लगे क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से लोगों के आवागमन एवं प्रवेश को रोकने के लिए अपने अधिनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित करें कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें, ऐसा करते हुए पाए जाने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा तहसीलदार या स्थानीय थाना प्रभारी को दिया जाएं।