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इलाहाबाद (शोर सन्देश)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अहम आदेश जारी करते हुये रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वार में भी विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया। संभावना जताई जा रही है कि हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।