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कारखाना अधिनियम के तहत 7 मई एवं 13 मई को श्रमिकों को अवकाश

30-Apr-2024
सीहोर । (  शोर सन्देश  )  निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त संसदीय क्षेत्रों में आम निर्वाचन कार्यक्रम-2024 जारी किया जा चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्रों 19-भोपाल एवं 18-विदिशा क्षेत्र अन्तर्गत सीहोर, बुधनी एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र में 07 मई,2024 और 13 मई,2024 संसदीय क्षेत्रों 21-देवास अन्तर्गत आष्टा विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा।
जारी दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने गत दिवस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के तहत निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस 07 मई,2024 और 13 मई,2024 को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाने के निर्देश दिये गये हे। यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि (Substantial) स्वेदव हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद् दण्ड के प्रावधान है।


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