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रायगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त अभियान, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

15-Jul-2026
रायपुर(शोर संदेश) सड़क सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए रायगढ़ जिला प्रशासन ने आज राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के खिलाफ व्यापक संयुक्त अभियान चलाया। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गठित जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स ने शहर के प्रमुख यातायात क्षेत्रों में सघन प्रवर्तन अभियान चलाते हुए राजमार्गों से अतिक्रमण हटाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 से अधिक वाहनों पर लगभग 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह के निर्देशन में यह अभियान कांशीराम चौक, छातामुड़ा चौक तथा अन्य व्यस्त मार्गों पर संचालित किया गया। अभियान के दौरान एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, एसडीएम श्री महेश शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा जिला परिवहन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने मैदानी स्तर पर कार्रवाई की।
संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाया। दुकानों के सामने किए गए सड़क विस्तार, अस्थायी शेड, अवैध निर्माण तथा अन्य बाधाओं को हटाते हुए संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अभियान के दौरान राजमार्गों और प्रमुख चौराहों के आसपास अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों एवं अन्य गाडि़यों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की गई। यातायात बाधित करने और दुर्घटना की आशंका बढ़ाने वाले 41 से अधिक वाहनों पर मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए लगभग 41 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला गया। जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 15 मीटर की परिधि के भीतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अथवा संबंधित मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, लाइसेंस अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इस अभियान की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जाएगी।
जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने जिले के सभी दुकानदारों, ढाबा संचालकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन करें। राजमार्गों पर अतिक्रमण न करें और न ही वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी पूरे जिले में ऐसे औचक अभियान लगातार चलाए जाएंगे तथा दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक एवं वित्तीय कार्रवाई की जाएगी।

 


धामन सांप और गोह के शिकार का खुलासा, वन विभाग ने पांच आरोपियों को भेजा जेल

10-Jul-2026
रायपुर  (शोर संदेश)  वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन में वन्यजीवों के शिकार के मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
वनमंडलाधिकारी कांकेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 4 जुलाई को ग्राम भनसुली (तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर) के पांच लोगों पर तीन धामन (असोड़िया) सांप और एक गोह का शिकार करने का आरोप है। आरोप है कि शिकार किए गए वन्यजीवों को एक आरोपी के घर ले जाकर उनके टुकड़े किए गए और भोजन के रूप में उपयोग किया गया।
मामले की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी श्री जाधव श्रीकृष्ण के निर्देश पर धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल, उड़नदस्ता तथा एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
वन विभाग ने बताया कि मामले की जांच जारी है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित वन्यजीवों के शिकार, अवैध कब्जे या व्यापार पर तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग करें तथा शिकार या वन्यजीव अपराध से संबंधित किसी भी सूचना की तत्काल विभाग को जानकारी दें। वन्यजीवों की सुरक्षा जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
 

नल-जल योजना के 6 लाख के डीआई पाइप चोरी का खुलासा, मध्यप्रदेश से आरोपी गिरफ्तार

02-Jul-2026
मुंगेली। (शोर संदेश) मुंगेली पुलिस ने शासकीय नल-जल योजना से जुड़े करीब छह लाख रुपये मूल्य के चोरी हुए डीआई पाइप बरामद कर अंतर्राज्यीय चोरी के मामले का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई कार्रवाई में थाना लोरमी पुलिस ने चोरी हुए 24 डीआई पाइप बरामद किए। पुलिस के अनुसार, ग्राम गोड़खाम्ही नहर रोड स्थित निर्माण स्थल पर नल-जल योजना के तहत रखे गए 30 पाइपों में से 24 पाइप 10 जून 2026 के आसपास चोरी हो गए थे। इनकी अनुमानित कीमत करीब छह लाख रुपये थी। शिकायत के आधार पर थाना लोरमी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस मध्यप्रदेश के अनुपपुर-शहडोल मार्ग स्थित कुदौली क्षेत्र पहुंची। वहां एक कबाड़ी की दुकान पर दबिश देकर चोरी के पाइप बरामद किए गए। पूछताछ में दुकान संचालक अनुज कुमार नामदेव (20) ने बताया कि पाइप ट्रक के जरिए लाकर कबाड़ के रूप में खरीदे गए थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
जांच में एक विधि से संघर्षरत बालक की संलिप्तता भी सामने आई। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर उसे न्यायालय के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह भेज दिया।
पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों और पूरे चोरी नेटवर्क की जांच जारी है। सरकारी संपत्ति की चोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।







 

अवैध गिट्टी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, राजनांदगांव में दो वाहन जब्त

20-Jun-2026
रायपुर (शोर संदेश)  राजनांदगांव जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन मामले में शुक्रवार को कोहका क्षेत्र में गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज विभाग ने दो वाहनों को जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने बीजाभांठा, तुमड़ीबोड़, कोहका, मारगांव, दीवानभेड़ी, मचानपार, मटिया और डोंगरगांव क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोहका क्षेत्र में बिना वैध अनुमति चूना पत्थर (गिट्टी) का परिवहन करते हुए दो वाहन पकड़े गए।
विभाग ने ग्राम पटपर निवासी भोला देवदास के स्वामित्व वाले माजदा वाहन (सीजी 08 एएफ 0152) तथा चिचोला निवासी अशरफ अली के स्वामित्व वाले हाईवा (सीजी 08 एएन 8053) को जब्त किया। दोनों वाहनों को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना तुमड़ीबोड़ के सुपुर्द कर दिया गया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार गश्त, निगरानी और आकस्मिक जांच अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
 

अवैध खनिज परिवहन मामले में 9 वाहन जब्त

04-Jun-2026
रायपुर (शोर संदेश) अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खनिज विभाग ने अम्बिकापुर जिले के सीतापुर तहसील क्षेत्र में बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन कर रहे 9 वाहनों को जब्त किया है। सभी वाहनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें अग्रिम आदेश तक थाना सीतापुर की अभिरक्षा में रखा गया है।
कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को खनिज अमले ने सीतापुर तहसील के केसला घाट, मंगरेलगढ़, बिठुआ, लमगांव, ढेलसरा, राधापुर और प्रतापगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच की।
जांच के दौरान नौ ट्रैक्टर-वाहन बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते पाए गए। विभाग ने सभी 9 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया हैं, जिनका उपयोग अवैध रूप से खनिज परिवहन में किया जा रहा था।
खनिज विभाग ने बताया कि सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई का सह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 


 

जांजगीर-चांपा में अवैध रेत कारोबार पर सख्ती, मशीनें सील, रेत भंडारण पर कार्रवाई

31-May-2026
रायपुर, ( शोर संदेश ) राज्य में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत भंडारण और उत्खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई।
    खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्राम आमोदी (खपरीडीह) में अवैध रूप से भंडारित रेत के विरुद्ध अभियान चलाते हुए लगभग 100 ट्रैक्टर रेत को वापस नदी में डलवाया गया। यह कार्रवाई अवैध भंडारण को समाप्त करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई।
    इसके अलावा ग्राम पीथमपुर-भादा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की। जांच के दौरान ग्राम भादा में नियमों के विपरीत चौन माउंट मशीन के माध्यम से रेत खनन किया जाना पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक चौन मशीन को जब्त कर मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया।
इसी प्रकार ग्राम देवरहा में भी अवैध रेत खनन में संलिप्त एक अन्य चौन माउंट मशीन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे सीलबंद किया गया।
प्रशासन ने बताया कि दर्ज प्रकरणों की जांच छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम, 2025 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। जांच उपरांत संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और खनिज संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

 

बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 18 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त

27-May-2026
रायपुर, (शोर संदेश)  बलौदाबाजार जिले में आबकारी विभाग की टीम ने 18.72 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की है। भाटापारा और पलारी क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
आबकारी टीम ने वृत्त भाटापारा क्षेत्र के थाना हथबंद अंतर्गत ग्राम लावर निवासी घुरऊराम पारधी के कब्जे से 36 पाव यानी 6.48 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जब्त किया। ग्राम बिलाईडबरी निवासी गोपाल रात्रे के कब्जे से 38 पाव यानी 6.84 बल्क लीटर देशी मदिरा बरामद की गई। दोनों आरोपियों से कुल 13.32 बल्क लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 7,400 रुपये आंकी गई है।
इसी तरह पलारी क्षेत्र के ग्राम खरतोरा निवासी कमल नारायण साहू के कब्जे से 5.4 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 3 हजार रुपये बताई गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) और 59(क) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 

रेत और चूनापत्थर से भरे 3 हाईवा जब्त

14-May-2026
रायपुर,(शोर संदेश)।  बेमेतरा जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। विशेष जांच अभियान के दौरान रेत एवं चूनापत्थर से भरे 03 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। इनमें एक वाहन रेत से भरा था, जबकि दो हाईवा में चूनापत्थर का अवैध परिवहन किया जा रहा था। तीनों मामलों में कुल 1 लाख 500 रुपये की अर्थदण्ड राशि वसूली की जाएगी।
कलेक्टर के निर्देश पर खनिज शाखा की टीम ने 12 मई को मारो और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर वाहनों को तत्काल जप्त कर पुलिस चौकी मारो में खड़ा कराया गया। संबंधित वाहन संचालकों के खिलाफ अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ खान और खनिज अधिनियम, 1957 की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि खनिज संपदा के संरक्षण और शासन के राजस्व की सुरक्षा के लिए आगे भी लगातार जांच अभियान और कार्रवाई जारी रहेगी।

रिहायशी मकान से महाराष्ट्र निर्मित ‘संत्री’ शराब बरामद

22-Apr-2026
रायपुर (शोर संदेश)। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते बागनदी थाना क्षेत्र के एक रिहायशी मकान से महाराष्ट्र राज्य निर्मित 12.60 लीटर ‘संत्री’ शराब बरामद की है।
आबकारी विभाग की टीम ने अमृत पाल सिंह भाटिया के बागनदी स्थित मकान में दबिश देकर 140 नग, प्रत्येक 90 एमएल की बोतलों में भरी कुल 12.60 बल्क लीटर देशी दारू जब्त की। उक्त शराब बिना वैध अनुमति के संग्रहित की गई थी। कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है।

नकली दवाओं के अवैध व्यापार पर खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्यवाही

15-Apr-2026
रायपुर, (शोर संदेश)। एवं औषधि प्रशासन द्वारा राज्य में नकली दवाओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ माह पूर्व नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, गोगाँव से नकली दवाओं की जप्ती के प्रकरण में एक बड़ी कार्यवाही की गई थी। जांच के दौरान इस संगठित सप्लाई चेन में संलिप्त आरोपियों—रोचक अग्रवाल (बिजरासन मेडिकोज, इंदौर), सुरेंद्र कामनानी (प्रेम प्रकाश एजेंसी, भाटापारा) एवं खेमराज बानी (सरस्वती मेडिकल स्टोर, सारंगढ़) की भूमिका सामने आई, जिन्हें रायपुर में कल सोमवार को गिरफ्तार किया गया।
उक्त प्रकरण की कड़ी में सरस्वती मेडिकल स्टोर, सारंगढ़ में दिनांक दिसंबर माह में  विभाग द्वारा विस्तृत जांच एवं जब्ती की कार्यवाही की गई थी । निरीक्षण के दौरान संदिग्ध एवं नकली औषधियों के भंडारण एवं वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए थे,  जिन्हें विधिवत जप्त कर जांच में सम्मिलित किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तथा इस अवैध व्यापार के अन्य राज्यों से जुड़े होने की संभावना के आधार पर विभागीय टीम द्वारा अंतरराज्यीय जांच एवं विवेचना भी की गई। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर संबंधित आरोपियों एवं नेटवर्क की भूमिका का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।
वर्तमान में प्रकरण में नियमानुसार अभियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा प्रकरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं संस्थानों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वे दवाओं की खरीद केवल अधिकृत मेडिकल स्टोर्स से ही करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना विभाग को दें। नकली दवाओं के विरुद्ध इस प्रकार की सख्त कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।




 



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