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जांजगीर-चांपा में अवैध रेत कारोबार पर सख्ती, मशीनें सील, रेत भंडारण पर कार्रवाई

31-May-2026
रायपुर, ( शोर संदेश ) राज्य में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत भंडारण और उत्खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई।
    खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्राम आमोदी (खपरीडीह) में अवैध रूप से भंडारित रेत के विरुद्ध अभियान चलाते हुए लगभग 100 ट्रैक्टर रेत को वापस नदी में डलवाया गया। यह कार्रवाई अवैध भंडारण को समाप्त करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई।
    इसके अलावा ग्राम पीथमपुर-भादा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की। जांच के दौरान ग्राम भादा में नियमों के विपरीत चौन माउंट मशीन के माध्यम से रेत खनन किया जाना पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक चौन मशीन को जब्त कर मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया।
इसी प्रकार ग्राम देवरहा में भी अवैध रेत खनन में संलिप्त एक अन्य चौन माउंट मशीन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे सीलबंद किया गया।
प्रशासन ने बताया कि दर्ज प्रकरणों की जांच छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम, 2025 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। जांच उपरांत संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और खनिज संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

 

बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 18 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त

27-May-2026
रायपुर, (शोर संदेश)  बलौदाबाजार जिले में आबकारी विभाग की टीम ने 18.72 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की है। भाटापारा और पलारी क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
आबकारी टीम ने वृत्त भाटापारा क्षेत्र के थाना हथबंद अंतर्गत ग्राम लावर निवासी घुरऊराम पारधी के कब्जे से 36 पाव यानी 6.48 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जब्त किया। ग्राम बिलाईडबरी निवासी गोपाल रात्रे के कब्जे से 38 पाव यानी 6.84 बल्क लीटर देशी मदिरा बरामद की गई। दोनों आरोपियों से कुल 13.32 बल्क लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 7,400 रुपये आंकी गई है।
इसी तरह पलारी क्षेत्र के ग्राम खरतोरा निवासी कमल नारायण साहू के कब्जे से 5.4 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 3 हजार रुपये बताई गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) और 59(क) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 

रेत और चूनापत्थर से भरे 3 हाईवा जब्त

14-May-2026
रायपुर,(शोर संदेश)।  बेमेतरा जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। विशेष जांच अभियान के दौरान रेत एवं चूनापत्थर से भरे 03 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। इनमें एक वाहन रेत से भरा था, जबकि दो हाईवा में चूनापत्थर का अवैध परिवहन किया जा रहा था। तीनों मामलों में कुल 1 लाख 500 रुपये की अर्थदण्ड राशि वसूली की जाएगी।
कलेक्टर के निर्देश पर खनिज शाखा की टीम ने 12 मई को मारो और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर वाहनों को तत्काल जप्त कर पुलिस चौकी मारो में खड़ा कराया गया। संबंधित वाहन संचालकों के खिलाफ अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ खान और खनिज अधिनियम, 1957 की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि खनिज संपदा के संरक्षण और शासन के राजस्व की सुरक्षा के लिए आगे भी लगातार जांच अभियान और कार्रवाई जारी रहेगी।

रिहायशी मकान से महाराष्ट्र निर्मित ‘संत्री’ शराब बरामद

22-Apr-2026
रायपुर (शोर संदेश)। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते बागनदी थाना क्षेत्र के एक रिहायशी मकान से महाराष्ट्र राज्य निर्मित 12.60 लीटर ‘संत्री’ शराब बरामद की है।
आबकारी विभाग की टीम ने अमृत पाल सिंह भाटिया के बागनदी स्थित मकान में दबिश देकर 140 नग, प्रत्येक 90 एमएल की बोतलों में भरी कुल 12.60 बल्क लीटर देशी दारू जब्त की। उक्त शराब बिना वैध अनुमति के संग्रहित की गई थी। कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है।

नकली दवाओं के अवैध व्यापार पर खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्यवाही

15-Apr-2026
रायपुर, (शोर संदेश)। एवं औषधि प्रशासन द्वारा राज्य में नकली दवाओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ माह पूर्व नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, गोगाँव से नकली दवाओं की जप्ती के प्रकरण में एक बड़ी कार्यवाही की गई थी। जांच के दौरान इस संगठित सप्लाई चेन में संलिप्त आरोपियों—रोचक अग्रवाल (बिजरासन मेडिकोज, इंदौर), सुरेंद्र कामनानी (प्रेम प्रकाश एजेंसी, भाटापारा) एवं खेमराज बानी (सरस्वती मेडिकल स्टोर, सारंगढ़) की भूमिका सामने आई, जिन्हें रायपुर में कल सोमवार को गिरफ्तार किया गया।
उक्त प्रकरण की कड़ी में सरस्वती मेडिकल स्टोर, सारंगढ़ में दिनांक दिसंबर माह में  विभाग द्वारा विस्तृत जांच एवं जब्ती की कार्यवाही की गई थी । निरीक्षण के दौरान संदिग्ध एवं नकली औषधियों के भंडारण एवं वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए थे,  जिन्हें विधिवत जप्त कर जांच में सम्मिलित किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तथा इस अवैध व्यापार के अन्य राज्यों से जुड़े होने की संभावना के आधार पर विभागीय टीम द्वारा अंतरराज्यीय जांच एवं विवेचना भी की गई। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर संबंधित आरोपियों एवं नेटवर्क की भूमिका का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।
वर्तमान में प्रकरण में नियमानुसार अभियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा प्रकरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं संस्थानों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वे दवाओं की खरीद केवल अधिकृत मेडिकल स्टोर्स से ही करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना विभाग को दें। नकली दवाओं के विरुद्ध इस प्रकार की सख्त कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।




 

ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 3 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, लाखों का सामान जब्त

07-Apr-2026
दुर्ग।  शोर संदेश ) थाना जामुल पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे तीन आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ग्राम खेदामारा के नहर किनारे मैदान में की गई, जहां आरोपी IPL मैचों पर “BET BHAI 9” लिंक के माध्यम से सट्टा चला रहे थे।
पुलिस को 5 अप्रैल 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तत्काल रेड कार्रवाई की गई। मौके पर तीनों आरोपी मोबाइल के जरिए सट्टा खेलते पाए गए। आरोपियों की पहचान डिकेश्वर सिन्हा उर्फ राजा (28), कुलेश्वर पटेल (28) और दीपेश कुमार लहरी उर्फ सन्नी (23) के रूप में हुई है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन (iPhone 14 Pro Max सहित), एक क्रेटा कार और एक स्कूटी जब्त की। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 4.06 लाख रुपये आंकी गई है। मोबाइल जांच में 2.5 से 3 लाख रुपये तक के ऑनलाइन लेनदेन के साक्ष्य भी मिले हैं।
मामले में अपराध क्रमांक 220/2026 दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिबंध अधिनियम 2022 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार लोकेशन बदलकर कार और स्कूटी के जरिए सट्टा संचालित करते थे, ताकि पकड़ से बच सकें।
पुलिस अधीक्षक ने टीम की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि अवैध सट्टा और जुआ गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।





 

रायगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 305 लीटर महुआ शराब जब्त

01-Apr-2026
रायपुर। ( शोर संदेश ) रायगढ़ जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ा अभियान चलाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त आबकारी के मार्गदर्शन में बीते दो-तीन दिनों में 6 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर 305.200 लीटर महुआ शराब और 1050 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 1,13,540 रुपये  है।
जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना पुसौर क्षेत्र के ग्राम लोहरसिंग से देवराज टंडन के पास से 6 लीटर और जकेला से शेख नसीरूद्दीन के कब्जे से 6 लीटर शराब बरामद हुई। कोतरारोड थाना अंतर्गत ग्राम कुरमापाली से राजकुमार चौहान के पास से 12 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। वहीं तमनार क्षेत्र के ग्राम लालपुर से अजय राठिया के पास से 15 लीटर और आमघाट से अमित एक्का के कब्जे से 9.200 लीटर शराब बरामद हुई। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत गैर-जमानती अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इसके साथ ही आबकारी टीम ने अवैध भट्ठियों पर भी कार्रवाई करते हुए चक्रधर नगर के भगोरा नाला और पुसौर के कसाईपाली नाला किनारे दबिश देकर भारी मात्रा में शराब और लाहन जब्त किया। उक्त मामलों में आरोपियों की तलाश जारी है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 


करंट जाल बिछाकर शिकार की साजिश नाकाम, दो आरोपी गिरफ्तार

28-Mar-2026
रायपुर।  ( शोर संदेश ) विद्युत करंटयुक्त तार का जाल बिछाकर वन्यप्राणियों का शिकार करना एक गंभीर और अवैध गतिविधि है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। शिकारी अक्सर जंगली सूअर, हिरण, सांभर और बाघ जैसे जानवरों को निशाना बनाने के लिए जंगलों में 11 केवी की बिजली लाइनों से सीधे तार जोड़कर जाल बिछाते हैं। 
बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के अकलतरा परिसर (कक्ष क्रमांक 120) में छापेमारी की गई। 11 केवी विद्युत लाईन में हुकिंग कर विद्युत करंटयुक्त तार का जाल बिछाकर वन्यप्राणियों के शिकार की कोशिश को वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया गया। एंटी पॉचिंग टीम ने मौक़े से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकारी अक्सर खेतों या जंगलों के किनारे, जहाँ जानवरों का आवागमन अधिक होता है, वहां नंगे तार फैला देते हैं। इस तरह के अवैध शिकार से न केवल छोटे जानवर बल्कि जंगली सूअर, हिरण, सांभर ही नहीं बल्कि  बाघ जैसे बड़े और दुर्लभ जीव भी जान गंवा रहे हैं।
वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर के निर्देश पर मुखबीर की सूचना के आधार पर  24 मार्च 2026 की रात्रि वन विभाग की एंटी पॉचिंग टीम  के द्वारा अकलतरा परिसर (कक्ष क्रमांक 120) में छापेमारी की गई। इस दौरान ग्राम अकलतरा निवासी दयाराम एवं छबिलाल को पकड़ा गया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों द्वारा 11 केवी लाइन से हुकिंग कर करंट तार बिछाकर वन्यजीव के शिकार की तैयारी की गई थी। मौके से कत्तल, छूरी एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई। मामले में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित) के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
वनमण्डलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि वन विभाग द्वारा लगातार एंटी स्नेयर वॉक, गश्त एवं निगरानी के चलते इस प्रकार की घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा रहा है। उन्होंने आमजनों से वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करने एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने की अपील की है।

तेंदुए की खाल की तस्करी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार

25-Mar-2026
रायपुर।  ( शोर संदेश ) वन्यजीव संरक्षण को लेकर राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 19 मार्च 2026 को केशकाल वनमंडल और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल की तस्करी में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
वन्य जीव संरक्षण का अर्थ जंगली जानवरों, पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना है, ताकि जैव विविधता बनी रहे और पारिस्थितिक संतुलन न बिगड़े। भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अवैध शिकार, व्यापार और आवास विनाश को रोकना और वन्य प्रजातियों की रक्षा करना अनिवार्य है। यह पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन और भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है।
यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। वन विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया, जिसमें एक कर्मचारी ने खरीदार बनकर तस्करों से संपर्क किया। जैसे ही आरोपी मोटरसाइकिल और एक वाहन में तेंदुए की खाल लेकर रसगांव-बड़ेडोंगर मार्ग स्थित ग्राम बैलगांव पहुंचे, टीम ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया। मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि तेंदुए का शिकार लगभग 7 महीने पहले अवैध हथियार (भरमार बंदूक) से किया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर मुख्य आरोपी को अगले दिन नारायणपुर जिले के ग्राम बोरावण्ड से गिरफ्तार किया गया तथा शिकार में प्रयुक्त बंदूक भी जब्त की गई। बरामद तेंदुए की खाल की लंबाई 195 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर पाई गई।
वनमंडलाधिकारी दिव्या गौतम के निर्देशन में आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित 2022) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों के निवासी हैं। इस अभियान में राज्य स्तरीय टीम के अधिकारियों एवं वन विभाग के कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य शासन की वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी योजनाओं के तहत जैव विविधता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
 

रायगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: अफीम खेती मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

23-Mar-2026
रायगढ़ ( शोर संदेश )। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट में अवैध अफीम खेती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने झारखंड में दबिश देकर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले में पहले ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आमाघाट क्षेत्र के खर्राघाट भैर नाला किनारे स्थित खेत से 60,326 अफीम पौधे बरामद किए थे, जिनका कुल वजन करीब 2877 किलोग्राम पाया गया। इसके साथ ही 3.02 किलोग्राम अफीम (करीब 15 लाख रुपये मूल्य) भी जब्त की गई थी।
जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मार्शल संगा अपने सहयोगियों एमानुएल भेंगरा और सीप्रियन भेंगरा के साथ मिलकर अवैध खेती कर रहा था। मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को ओडिशा और झारखंड भेजा गया था। लगातार पीछा करते हुए टीम आरोपियों के गांव तक पहुंची, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही आरोपी पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में छिप गए।
स्थानीय पुलिस की मदद से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एमानुएल भेंगरा को जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है।
मामले में दूसरा आरोपी सीप्रियन भेंगरा अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में आगे की जांच जारी है और अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।




 



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